कॉल ड्राप को लेकर मुआवजे की आस लगाएं उपभोक्ताओं को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है.बुधवार को कॉल ड्राप मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उस फैसले को गैरसंवैधानिक करार दिया जिसमें ट्राई ने कॉल ड्राप होने पर ग्राहकों को मुआवजा देने की बात कहीं थी.माननीय कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि कॉल ड्रॉप के लिए टेलिकॉम कंपनियों द्वारा ग्राहकों को क्षतिपूर्ति करने वाला ट्राई का आदेश अनुचित और गैर-पारदर्शी हैं.कोर्ट के इस फैसले के बाद टेलिकॉम कंपनियों ने राहत की साँस ली हैं,इस मामले में ट्राई ने दलील देते हुए कहा कि मोबाईल कंपनियों को उपभोक्ताओं की कोई चिंता नहीं है.करोड़ो उपभोक्ताओं के देश में चार –पांच कंपनियों ने कब्जा कर रखा है जो कार्टेल की तरह काम कर रहीं हैं.कई बार ये तथ्य भी सामने आयें है कि बड़ी कंपनियां जान –बुझ कर कॉल ड्राप कर देतीं हैं जिससे उनको लाखों –करोड़ो का लाभ होता हैं.इनका रोज़ाना 250 करोड़ का राजस्व है लेकिन निवेश नाम मात्र का है,ट्राई के इस मसले पर कोर्ट को ये भी बताया कि फिलहाल उपभोक्
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