आदर्श तिवारी - आरक्षण पर बहस अभी चल ही रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश ने इसे और आगे बढ़ा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दुःख जताते हुए कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं से सभी प्रकार के आरक्षणों को समाप्त कर देना चाहिएं.कोर्ट ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में सुपर स्पेशयलिटी कोर्सेज को लेकर योग्यता मानको को चुनौती देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं .सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये याद दिलाया कि देश को आज़ाद हुए 68 वर्ष हो गए,लेकिन वंचितों के लिए जो सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थी,उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ हैं.इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रहित को ध्यान में रखतें हुए इस संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाने की बात कही है. न्यायधीश दीपक मिश्रा और न्यायधीश पीसी पंत की बेंच ने कहा कि सुपर स्पेशयलिटी कोर्सेज़ में चयन का प्रारम्भिक मापदंड मेरिट ही होनी चाहिएं. उनके मुताबिक मेरिट बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई बार स्मरण दिलाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है.कोर्ट ने आगे कहा कि मेरिट पर आरक्षण का आधिपत्य रहता है,अब समय आ ग
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